NFBS Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का शुभारम्भ गरीब परिवारों के कमाऊ मुखिया (परिवार चलने वाला) की मृत्यु होने की दसा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के एक मात्र कमाने वाले (मुखिया) की मृत्यु हो जाये तो उसे राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस आर्टिकल के आप Rastriya Parivarik Labh Yojana (RPLY) से जुडी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसलिए सम्पूर्ण जानकरी के लिए पुरे लेख को पढ़े।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS Scheme) क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना (NFBS) को भारत सरकार और समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के सहयोग से शुरू क्या गया है। इस राष्ट्रीय समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों लाभ दिया जाता है। समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई थी।
इस योजना का लाभ ऐसे सदस्य को दिया जाता है। जिसके मुखिया मृत्यु प्राकृतिक/अप्राकृतिक तरीके से हो जाती है। इसके लिए पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। जो की एक मुश्त 30000 रुपये तक होती है। इस योजना की वित्तीय सहायता 03 दिसंबर 2013 से अनुमानित है।
एनएफबीएस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण और शहरी परिवारों की वार्षिक आय क्रमशः 46080, 56450 रुपये होनी चाहिए। और मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे उन्हें आजीविका के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होना पड़े। NFBS योजना से उन परिवार के सदस्यों के लाभ दिया जाता है जो आजीविका बनाने में असमर्थ हैं। जिससे पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद, पूरा परिवार बिखर जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण परिवार में आर्थिक समस्याएं हैं। भारत सरकार ने परिवार को वित्तीय समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से 2013 में इस योजना को शुरू किया था।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लाभ
अगर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के परिवार में कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत, सरकार उस परिवार को एकमुश्त 30,000 रूपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना 18-64 आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों के लिए लागू है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते है NFBS योजना का एक ही सबसे बड़ा लाभ (बेनिफिट्स) 30,000 रुपये मृतक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में मिलता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 (SECC) में शामिल हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड की अधिक जानकारी के लिए नीचे लिस्ट देखे।
NFBS के लिए कुछ आवश्यक पात्रता मानदंड सूची
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु परिवार को (प्राकृतिक अथवा अप्राकतिक) योजना के लिए आवेदन करने के लिए योग्य बनाती है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ता है।
- यदि परिवार शहरी क्षेत्रों में रहता है, तो पूरे परिवार की कुल आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की घरेलू आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मृतक मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
- यदि मृत्यु एक अविवाहित वयस्क की है, तो गृहस्वामी नाबालिग भाई या बहन और आश्रित माता-पिता योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की गई स्थानीय जाँच के बाद ही मृतक के परिवार के सदस्यों को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
क्या आप उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
नीचे हमने एनएफबीएस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदान की है। यह दस्तावेज़ एनएफबीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक है। इसलिए, एनएफबीएस के लिए पंजीकरण करने से पहले, इन दस्तावेजों को इकट्ठा करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- BPL राशन कार्ड
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी / एसटी के लिए)
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (शहरी: 56,450, ग्रामीण: 46080)
- आवेदक का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक की बैंक पासबुक
पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के लिए, आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण पोर्टल (यूपीएसडीसी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता की जांच करें। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता के बारे में जानकारी उपरोक्त अनुभाग में है।
हालाँकि, अब राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना आसान हो गया है, जिसके माध्यम से आवेदक स्वयं आवेदन कर सकता है। उसके लिए बस कुछ चरणों का पालन करना होगा। समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं।
- nfbs.upsdc.gov.in साइट पर जाएं।
- “नया पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें। (नया टैब खुल जाएगा)
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करे।
- आप शहर चुनें और तस्वीरें अपलोड करें।
- आवेदक का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- मृतक का विवरण
- “सबमिट फॉर्म ” बटन पैर क्लिक करे।
ध्यान दे: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तीन दिनों के भीतर शहर के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्थिति कैसे जांचें?
क्या आपने उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है? और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन पत्र की स्थिति जानना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए, यूपी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं। उसके बाद “आवेदन पत्र की स्थिति ” लिंक पर जाएं। जिला का नाम और खाता संख्या / रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करके “खोज” बटन पर क्लिक करके, आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
अन्यथा आप यूपी पारिवारिक लाभ योजना आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए नीचे दिए गए कुछ चरणों का पालन कर सकते हैं। यूपी पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) की स्थिति की जाँच करने के लिए कुछ चरण निम्नलिखित हैं।
- NFBS आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद, दिए गए विकल्प में “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करे।
- एप्लिकेशन स्टेटस देखने के लिए एक नया टैब पेज खुलेगा।
- अपने जिले का नाम चुनें।
- एक खाता संख्या या रजिस्टर संख्या का चयन करें और दर्ज करें।
- “खोज” बटन पर पर क्लिक करें।
आप उपरोक्त सरल चरणों का पालन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अथवा यदि एनएफबीएस स्टेटस की जांच करने में कोई कठिनाई है, तो आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन गरीब परिवारों के लिए बहुत सहायक है जिनके परिवार में केवल एक कमाने वाला हो। और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई हो। यह योजना ऐसे परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह योजना भारत के सभी BPL परिवार के लिए फ्री है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस ऊपर दिया गया है।